इस राज्य में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, नियम न मानने पर सजा का प्रावधान
अम्बुज यादव
चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। हिंदुस्तान में महाराष्ट्र कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा चपेट में है। अब तक महाराष्ट्र में 1018 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से 64 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 79 लोग इलाज से ठीक भी हो चुके हैं, जिनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या को देखते हुए सभी के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है।
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अब मुंबई में कोई भी बिना मास्क पहनने नहीं निकल पाएगा। बुधवार को बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर प्रवीण परदेशी द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनना अपराध है, जिसके लिए आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा दी जाएगी। यह आदेश एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत जारी किया गया है। इस आदेश का पूरी गंभीरता के साथ पालन करने को कहा गया है।
दरअसल, कुछ शोधों में खुलासा हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ ही मास्क पहनने से कोरोना को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। इसी के चलते मुंबई में सभी के लिए मास्क पहनना जरूरी किया गया है। मास्क नहीं पहनने पर पुलिस अधिकारी या फिर वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा नियुक्त अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है।
वहीं, उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए योगी सरकार ने 15 जिलों के हॉटस्पॉट एरिया को सील कर दिया है। यह आदेश बुधवार रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। इन जिलों के हॉटस्पॉट एरिया में 13 अप्रैल तक कोई भी आवाजाही नहीं होगी। यहां तक की सामानों की होम डिलिवरी होगी।
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